West Champaran News: ननिहाल गई थी मां सोती हुई नाबालिग बेटी से किशोर ने किया दुष्कर्म कोर्ट ने सजा सुनाई 10 साल की

Mother had gone to Nanihal, the juvenile raped the sleeping minor daughter, the court sentenced her to 10 years

अपर जिला West Champaran Crime सत्र न्यायाधीश प्रथम सह बाल न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने किशोरी से Rape के मामले में नामजद किशोर को दोषी करार दिया है।

गुरुवार को सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी, इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को आदेश दिया 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना है।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह बाल न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में नामजद किशोर को दोषी करार दिया।

4 लाख रुपये भुगतान करने पढ़े

गुरुवार को सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी, इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को बिस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया, जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी।

न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार प्रतिशोध योजना के तहत चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का भी आदेश दिया है, अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 26 जनवरी 2018 की है।

लड़की की चीख सुन लोग इकट्ठा हो गए

लड़की की मां अपने मायके गयी हुई थी, किशोरी रात में खाना खाकर घर में सो रही थी। इसी क्रम में किशोर चुपके से कमरे में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, इसी बीच किशोरी के चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए तो किशोरी वहां से भाग गई।

घायल अवस्था में पीड़िता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जब पीड़िता की मां अपने मायके से आई तो उसकी बेटी ने पूरी बात बताई, मां की ओर से किशोर के खिलाफ नवलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।

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