अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी को 20 हजार रुपए जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट जयशंकर तिवारी ने बताया कि आरोपी रंजीत कुमार उर्फ सोनू ने 12 जून 2021 को रात में अपने पड़ोसी के यहां नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था।
पीड़िता के आवेदन पर संबंधित थाने में 15 जून 2021 को धारा 447, 448, 456, 376, 307 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
युवक ने किया नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म
मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया उस वक्त उसकी उम्र 19 साल थी। पीड़िता 17 साल की थी। आरोपी ने चाकू दिखाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता को चाकू के भी चोटें आई हैं।
20 हजार रुपये जमा नहीं कराने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा
मामले की स्पीडी ट्रायल के रूप में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दस साल कैद के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया. लोक अभियोजक ने बताया कि 20 हजार रुपये जमा नहीं कराने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।